कोल्डड्रिंक्स और पानी ठंडा करने के नाम पर दुकानदार वसूल रहे एमआरपी से अधिक मूल्य।

कोल्डड्रिंक्स और पानी ठंडा करने के नाम पर दुकानदार वसूल रहे एमआरपी से अधिक मूल्य।

रतलाम डेस्क

सैलाना - गर्मियों का मौसम शुरू होते ही कोल्डड्रिंक और ठंडे पानी की मांग लोगों के बीच बढ़ गई है और इसी के साथ बढ़ गई है कोल्डड्रिंक बेचने वालों की मुनाफाखोरी।
जी हां, नगर में अधिकांश कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले दुकानदार ग्राहकों से एमआरपी से भी अधिक राशि  कोल्डड्रिंक को ठंडा करने के नाम पर वसूल रहे हैं जो कि सरासर गलत है।
अगर कोई भी व्यापारी उपभोक्ताओं से एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ( अधिकतम खुदरा मूल्य ) से अधिक राशि की मांग करता है तो वह कानूनी रूप से जुर्म है। फिर चाहे वह कूलिंग चार्ज के नाम पर हो या वस्तु के परिवहन के नाम पर हो कोई भी वस्तु एमआरपी से अधिक मूल्य पर नही बेची जा सकती।

भारत सरकार द्वारा जारी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार कोई भी दुकानदार आप से किसी भी सामान के लिए एमआरपी से ज्यादा राशि नहीं मांग सकता। 
लेकिन अधिकांशतः यह देखने को मिलता है कि दुकानदार ठंडा पानी या कोल्डड्रिंक देने पर एमआरपी के अलावा कुछ रुपए "कूलिंग चार्ज" के नाम पर वसुलते हैं।
अधिकांश लोग झंझट से बचने के लिए सोचते हैं कि 2 - 5 रूपए की बात है और पैसे दे देते हैं । लेकिन अब दुकानदार 8 से 10 रुपए तक कूलिंग चार्ज के नाम पर एमआरपी से अधिक राशि वसूल करने लगे हैं। 

जानिए क्या कहता है कानून 
केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार अगर कोई खुदरा ( रिटेल ) व्यवसायी ग्राहकों से कुलिंग,परिवहन जैसी बातों का बहाना बनाकर किसी भी सामान के लिए एमआरपी से अधिक रुपए  वसूलता है, तो वह कानूनन जुर्म है।  

एमआरपी से अधिक राशि लेने पर जुर्माने का भी है प्रावधान
ऐसे व्यापारियों पर जो एमआरपी से अधिक रुपए ग्राहकों से वसूलते हैं उन पर दो हजार रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। क्योंकि जब किसी वस्तु की एमआरपी तय की जाती है तब उस वस्तु को बनाने की लागत के साथ-साथ उसके स्टोरेज व परिवहन पर होने वाले खर्च का भी आंकलन किया जाता है।  तब जाकर उस वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य(MRP) तय होता है।

यहां करें शिकायत
अगर आपसे कोई व्यापारी या दुकानदार एमआरपी से ज्यादा रुपए की मांग आपसे करता है, तो आप राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. और अगर आप चाहें तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं।https://consumerhelpline.gov.in

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