इंदौर हाईकोर्ट: ड्रेस कोड, सीटिंग अरेंजमेंट और नो फोर-व्हीलर:न्यायालय परिसर में लॉ इंटर्न्स के लिए कड़े नियम लागू

इंदौर हाईकोर्ट: ड्रेस कोड, सीटिंग अरेंजमेंट और नो फोर-व्हीलर:न्यायालय परिसर में लॉ इंटर्न्स के लिए कड़े नियम लागू

इंदौर डेस्क

उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, इंदौर ने विधि विद्यार्थियों ( इंटर्न्स )के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। 
उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार: नए आदेश के तहत, उच्च न्यायालय परिसर में इंटर्नशिप करने वाले सभी विद्यार्थियों को 22 जुलाई 2026 तक अपना अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। इस समय सीमा के बीत जाने के बाद बिना वैध पंजीकरण और पहचान-पत्र के किसी भी इंटर्न को न्यायालय परिसर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इंटर्नशिप पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए कार्यालय का समय सुबह  10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों को ₹100/- रुपए का सेवा शुल्क देकर आवेदन जमा करना होगा। नियत तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

पंजीकरण के लिए इन दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न कर जमा करनी होंगी

पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र एवं संबंधित अधिवक्ता ( जहां से इंटर्नशिप कर रहे है ) का प्रमाण पत्र।
विधि महाविद्यालय का परिचय पत्र ।
आधार कार्ड की प्रति।
दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो।

न्यायालय परिसर के भीतर भी अनुशासन और सख्त नियम
अभिभाषक संघ ने इंटर्नशिप के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ कड़े नियम भी लागू किए हैं:

सभी इंटर्न्स को न्यायालय की गरिमा के अनुरूप निर्धारित शालीन कपड़ों (फॉर्मल ड्रेस कोड) में आना अनिवार्य होगा।

अदालती कार्यवाही की सुनवाई के दौरान इंटर्न्स केवल कोर्ट रूम की अंतिम पंक्ति में ही बैठ सकेंगे।

परिसर में लॉ इंटर्न्स के लिए चार पहिया वाहन लाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा।

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