सैलाना : नगर परिषद के दौलत मकवाना को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से हटाया, अब सफाई संरक्षक होंगे

सैलाना : नगर परिषद के दौलत मकवाना को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से हटाया, अब सफाई संरक्षक होंगे

रतलाम डेस्क

सैलाना - नगर परिषद में बड़ी उठापटक की खबर आई है। नगर परिषद सैलाना में कार्यरत सहायक राजस्व निरीक्षक दौलतराम मकवाना को नगर परिषद द्वारा डिमोशन/पदावनति ( पद से कमी ) कर सफाई संरक्षक के पद पर भेजा गया है। गौरतलब है कि पूर्व विधायक हर्षविजय गेहलोत ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया था। इसी के बाद हुई जांच के बाद यह कठोर कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है।

नियम विरुद्ध पदोन्नति की मिली थी शिकायत
दौलत राम मकवाना जो कि नगर परिषद सैलाना में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे की पदोन्नति नियम विरुद्ध थी ऐसी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी।
जिस पर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मकवाना का प्रकरण पी आई सी में प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। 
जिस पर जिला चयन समिति बैठक में पूर्ण विचारों के बाद तथा नियमों के परिप्रेक्ष्य में जिला चयन समिति द्वारा मकवाना की सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर की गई अनुशंसाओं को वापस लिया गया।

इस दौरान मकवाना को भी अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए लेकिन मकवाना के द्वारा प्रस्तुत तथ्य समाधान कारक नहीं पाए गए एवं जांच में उनकी पदोन्नति को नियम विरुद्ध पाया गया।
दरअसल मकवाना द्वारा ऐसा कोई तथ्य पी.आई.सी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे यह सिद्ध हो कि उनकी पदोन्नति वैध है। इस वजह से पी आई सी द्वारा मकवाना की सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर की गई पदोन्नति को नियम विरुद्ध पाते हुए सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से सफाई संरक्षक के पद पर पदावनत करने का फैसला लिया गया।

दरअसल मकवाना ने उनके जवाब में पदोन्नति की अनुशंसा को वापस लिए जाने के निर्णय को विधि विरुद्ध तो बताया लेकिन कौन से विधिक प्रावधान के अंतर्गत उक्त निर्णय विधि विरुद्ध है इसका कोई उल्लेख वह नहीं कर पाए।

सफाई संरक्षक को राजस्व विभाग के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता
विभागीय जांच प्रतिवेदन में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया कि मकवाना की पदोन्नति संबंधित आदेश त्रुटि पूर्ण था, क्योंकि सफाई संरक्षक जो कि चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग शाखा का पद है को अन्य शाखा अर्थात राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता।






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