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वक्फ संसोधन कानून पर रोक नही, वक्फ पर केंद्र को मिला 7 दिन का समय

वक्फ संसोधन कानून पर रोक नही, वक्फ पर केंद्र को मिला 7 दिन का समय


नई दिल्ली

वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई की। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती।

वक्फ बाय यूजर में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सरकार को जवाब देने के लिए सात दिनों का वक्त दिया गया है

वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई शुरू हो चुकी है। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है। 
फिलहाल सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति न हो। इसपर तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अभी नियुक्ति नहीं करने वाली है। 

केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति बनी रहेगी: SC: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नहीं चाहता कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां भी नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न हो। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि बोर्ड या काउंसिल की कोई नियुक्ति नहीं होगी। अदालत ने ये भी कहा कि वक्फ बाय यूजर में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

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