इंदौर: चन्दन नगर टीआई इंद्रमणि पटेल की उल्टी गिनती शुरू ?

इंदौर: चन्दन नगर टीआई इंद्रमणि पटेल की उल्टी गिनती शुरू ?

इंदौर डेस्क 

इंदौर-एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा बिना एफ.आई.आर दर्ज किए हिरासत में लेने व हथकड़ी लगाने के मामले में हाइकोर्ट ने चन्दन नगर टीआई को 2 नवंबर को हुई सुनवाई में सीसीटीवी फुटेज साथ लेकर तलब किया था । जिस पर कल हुई सुनवाई में चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

न्यायालय ने चन्दन नगर टीआई इंद्रमणि पटेल से बिना किसी अपराध के निर्दोष व्यक्ति को हिरासत में रखने व हथकड़ी लगाने के मामले में सवाल किए जिस पर टीआई ने कहा कि - "हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पिता के अपराध की गम्भीरता एवं क्योंकि मुख्य आरोपी का पता नहीं चल पा रहा था एवं पीड़ित परिवार के कहने पर उनके व्यक्ति को थाने बुलाया गया एवं हिरासत में लिया गया एवं वह थाने से भाग ना जाए इस वजह से उसे हथकड़ी भी लगाई गई।"
टीआई पटेल ने स्वीकार किया कि - "उन्होंने राजा दुबे को हथकड़ी लगाने के लिए सक्षम न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं किया था।"

जिस पर कोर्ट ने कहा कि - चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल का कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है एवं गंभीर गैरकानूनी कृत्य है।
इसलिए पुलिस कमिश्नर को जवाब पेश करने हेतु निर्देश दिया कि " बताइए आप थाना प्रभारी पटेल पर क्या विभागीय व अपराधिक कार्यवाही कर रहे हैं ?"

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