इंदौर: हाईकोर्ट ने चन्दन नगर टीआई को अवैध हिरासत के मामले में किया तलब।

इंदौर: हाईकोर्ट ने चन्दन नगर टीआई को अवैध हिरासत के मामले में किया तलब।

इंदौर डेस्क 

इंदौर- एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा बिना एफ.आई.आर दर्ज किए हिरासत में लेने व हथकड़ी लगाने के मामले में हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
दअरसल, याचिकाकर्ता आकाश तिवारी ने एडवोकेट नीरज कुमार सोनी के माध्यम से बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उनके बहनोई राजा दुबे को पुलिस ने 26 नवंबर, 2025 को उठाया व लगभग 30 तक हिरासत में रखा। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया गया है कि इस दौरान कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने अदालत में  सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि राजा दुबे 26 नवंबर की शाम लगभग 4 बजे लाल और सफेद शर्ट या जैकेट पहने पुलिस थाने के अंदर दिखाई दे रहा है और 27 नवंबर की रात लगभग 11:30 बजे उसे रिहा किया गया।

राज्य की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल सुदीप भार्गव ने न्यायालय को बताया कि थाना पुलिस ने किसी भी प्रकार की हिरासत से इनकार किया है।
अदालत में उपस्थित सब-इंस्पेक्टर  संध्या निगम ने बताया कि वह उस दिन छुट्टी पर थी इसलिए वह संबंधित घटनाओं की पुष्टि नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला व विनोद कुमार द्विवेदी की पीठ ने आरोपों पर विचार करने के बाद चंदन नगर थाने के एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया और राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर 26 और 27 नवंबर की सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की गई है।

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