रतलाम : चेक बाउंस होने पर 1 साल का सश्रम कारावास एवं 525000 का जुर्माना

रतलाम : चेक बाउंस होने पर 1 साल का सश्रम कारावास एवं 525000 का जुर्माना

रतलाम डेस्क

रतलाम- चेक अनादरण के एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया।
दरअसल, सागरबाई पिता मांगीलाल कुलंबी धामनोद ने ईश्वर सिंह पिता मांगूसिंह सिसोदिया धामनोद से 295000 रुपए उधार  लेकर उक्त राशि का चेक ईश्वर सिंह को दिया था, लेकिन सागरबाई द्वारा दिया चेक  बैंक से बाउंस होकर राशि प्राप्त नहीं हुई थी ,जिस पर से ईश्वर सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश रजक के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया गया,जिस पर से न्यायाधीश श्री जितेंद्र रावत के न्यायालय द्वारा सागर बाई को दोषी मानते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 525000 का प्रतिकर आरोपित कर दंडित किया गया |

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